भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। निगम ने साफ कर दिया है कि अगर समय पर टैक्स नहीं भरा गया, तो बकायेदारों की चल संपत्ति (movable property) जब्त कर ली जाएगी और उसे नीलाम करके राशि वसूली जाएगी। इसके लिए 15 फरवरी तक सभी बकायेदारों को नोटिस भेजने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है नगर निगम का नया आदेश?
नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि शहर के सभी 37,595 बकायेदारों को हर हाल में नोटिस भेजा जाए। नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई टैक्स जमा नहीं करता है, तो निगम प्रशासन उनके घर पहुंचकर सामान जब्त करेगा। इसके साथ ही उन भवनों की भी पहचान की जा रही है जिनका अब तक होल्डिंग नंबर दर्ज नहीं हुआ है।
कितने लोगों पर लटकी है तलवार?
शहर में टैक्स वसूली की स्थिति को लेकर आंकड़े काफी गंभीर हैं। वर्तमान में आधे से अधिक लोगों ने अपना टैक्स जमा नहीं किया है। स्थिति को बेहतर समझने के लिए नीचे दिए गए आंकड़ों को देखें:
| विवरण | संख्या/राशि |
|---|---|
| कुल होल्डिंग संख्या | 81,678 |
| टैक्स जमा करने वाले | 44,083 |
| बकायेदारों की संख्या | 37,595 |
| वसूली का लक्ष्य | 50 करोड़ रुपये |
| अब तक हुई वसूली | 20 करोड़ रुपये |
सर्वे में क्या हो रहा है?
निगम ने शहर के 51 वार्डों में ऐसे घरों को खोजने के लिए सर्वे शुरू किया है जो बने तो हैं लेकिन टैक्स के दायरे से बाहर हैं। पिछले चार दिनों में किए गए सर्वे में लगभग 150 ऐसे गृहस्वामी चिह्नित किए गए हैं। अंचल से म्यूटेशन कराने के बाद भी जिन लोगों ने निगम में नाम नहीं चढ़वाया है, उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। अगर गृहस्वामी घर पर नहीं मिलते हैं, तो नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दिया जाएगा।






