Shree Krishna Janmabhoomi, Mathura : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में नई मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया है, जिसमें 15 केसों को एक साथ सुनवाई करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इसे अस्वीकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंज़ूर नहीं किया।
इस विवाद की मूल कहानी में हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई है, जो उनके मंदिर के स्थान पर है। उनका कहना है कि 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहां मंदिर बनाया था, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब ने 1670 में इसे तोड़कर मस्जिद बनाई।
हाई कोर्ट ने 15 मुकदमों को एक साथ सुनने का फैसला किया था, जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
अब मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें जिला कोर्ट से सभी मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का विरोध किया गया है। इस याचिका की सुनवाई अप्रैल में होगी।