भागलपुर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रों के नामांकन को लेकर नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी छात्र को PEN या UID न होने की वजह से स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। यह कदम शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि जिला स्तर पर कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे।

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नामांकन के लिए क्या हैं नए नियम

शिक्षा विभाग के अनुसार अगर किसी छात्र के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) उपलब्ध है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्कूल में दाखिला देना होगा। नामांकन के समय अन्य दस्तावेजों की कमी को बाधा नहीं बनाया जाएगा।

  • छात्रों को PEN या UID नंबर नहीं होने पर भी नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा
  • प्रवेश के लिए टीसी (TC) जमा करना ही पर्याप्त आधार माना जाएगा
  • यह नियम शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए बनाए गए हैं
  • सत्र 2026-27 के लिए सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होगा

मॉडल स्कूलों का निरीक्षण और पोर्टल में सुधार

शिक्षा विभाग ने जिले के मॉडल स्कूलों के निरीक्षण का काम तेज कर दिया है। हाल में हुई जांच के दौरान e-Shiksha Kosh पोर्टल पर कई स्कूलों की डेटा एंट्री गलत पाई गई है। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे पोर्टल पर दर्ज गलत डेटा को तुरंत सुधारें और जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा है कि डेटा में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


Puja Kanjani Covers Bhagalpur Local Updates and Bihar Level Important News. Ex Jagran Media and IndiaTV Journalist.

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