बिहार पुलिस ने होली और महाशिवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए अश्लील और फूहड़ गानों पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों, बसों या डीजे पर ऐसे गाने बजाना अब भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिहार पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर बिना किसी देरी के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नया नियम और कितनी हो सकती है सजा?
बिहार पुलिस अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत अश्लील गानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर कोई व्यक्ति बस, ट्रक, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा या किसी भी सार्वजनिक समारोह में ऐसे गाने बजाता है, तो उस पर धारा 296 और धारा 79 के तहत FIR दर्ज की जा रही है।
- दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है।
- जेल के साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
- यह नियम डीजे (DJ) संचालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों पर समान रूप से लागू होगा।
आम लोग कहां करें शिकायत और पुलिस की तैयारी?
पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी आईजी (IG) और एसपी (SP) को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसे एक सामाजिक समस्या मानते हुए पुलिस ने आम नागरिकों से भी मदद की अपील की है।
अगर आप कहीं भी अश्लील गाने बजते हुए सुनते हैं, तो आप तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या डायल 112 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। पुलिस ने भरोसा दिया है कि शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। होली से पहले सोशल मीडिया पर भी अश्लील कंटेंट अपलोड करने वाले गायकों और निर्माताओं पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है।






