वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। विदेश से अपने इस्तेमाल के लिए सामान लाना अब काफी सस्ता हो जाएगा। सरकार ने पर्सनल यूज़ की चीजों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को सीधा आधा कर दिया है। पहले इन सामानों पर 20% ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर अब 10% कर दिया गया है। यह नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो विदेश यात्रा से लौटते वक्त खरीदारी करते हैं या ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं।
किन चीजों पर मिली है भारी छूट?
सरकार ने सिर्फ व्यक्तिगत सामान ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई चीजों पर भी टैक्स खत्म या कम किया है। इसका असर इलाज और बिजली के सामानों पर भी देखने को मिलेगा।
- कैंसर की दवाएं: कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है।
- सोलर ग्लास: सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर ड्यूटी 7.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
- ऊर्जा और खनिज: परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी सामान और मोनाजाइट जैसे खनिजों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है।
- मोबाइल और एविएशन: लिथियम आयन बैटरी और विमान के कलपुर्जों पर भी ड्यूटी माफ की गई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले।
कब से लागू होंगे ये नए नियम?
बजट 2026-27 में की गई घोषणा के मुताबिक, कस्टम ड्यूटी में ये बदलाव 2 फरवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। नए बैगेज रूल्स 2026 के तहत इन छूटों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन बनाने में लगने वाले सामान पर भी अब कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सरकार के इस कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलने की उम्मीद है और आम आदमी को महंगे विदेशी सामानों पर टैक्स में राहत मिलेगी।






