हाजीपुर रेलवे जोन के तहत सभी रेल मंडलों में अधिकारियों को पांच साल से ज्यादा समय से जमे रहने के बाद स्थानांतरण का नियम लागू करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने एक नई पालिसी को मंजूरी दी है। इस पालिसी के अनुसार, सुरक्षा और संरक्षा में योगदान करने वाले अधिकारियों को दूसरे जोन में भेजा जाएगा।
रेल मंत्रालय ने इस पालिसी को जनवरी 2024 से लागू कर दिया है, जिससे रेलवे के अधिकारियों को एक ही मंडल में लंबे समय तक डटे रहने से बचाया जा सकेगा। रेलवे में अधिकारियों को अब सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में भी काम करना होगा, जो सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण है।
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इस नई पालिसी के तहत, एक ही मंडल में अधिकारियों को सुरक्षा, आपरेटिंग, और कामर्शियल ब्रांच में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्थानांतरण का अधिकार होगा। इससे रेलवे के कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक अनुभव होगा और सुरक्षा के मामले में उनकी क्षमता में सुधार होगा।
यह नई पालिसी रेलवे के अधिकारियों को रुतबे वाले पदों के लिए लालायित रहने के साथ-साथ सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका में भी सुधार करने का मकसद रखती है। इससे रेलवे सेफ्टी में और भी मजबूत होगा और यात्रीगण को अधिक सुरक्षित महसूस होगा।