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बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को लाइसेंस 24 घंटे के भीतर मिलेगा। यह नया नियम तेजी से प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है।




पटना में अब बिहार के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद 24 घंटे के भीतर उनके दस्तावेज मिलेंगे। यह नया आदेश परिवहन विभाग ने जारी किया है, जिससे पहले यह प्रक्रिया 10 दिन तक लगती थी।


यह फैसला परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया। मंत्री ने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की छपाई के लिए जिम्मेदार निजी एजेंसी को कड़े निर्देश दिए कि जनता की सुविधा पहले आनी चाहिए।


अब, यदि कोई आवेदक टेस्ट पास करता है, तो उसे लाइसेंस उसी समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि लोगों को अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


नए आदेश के अनुसार, एजेंसी को सभी जिलों में चिप-लेस लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों की छपाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों में कम से कम 90 दिनों के लिए कार्ड-प्रिंटिंग सामग्री का स्टॉक बनाए रखना जरूरी है।


इस कदम का उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना है। बिहार के जिला परिवहन कार्यालयों में हर महीने 55,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन आते हैं। सभी जिला परिवहन अधिकारियों को प्रक्रिया की निगरानी करने और लाइसेंस को समय पर जारी करने के लिए कहा गया है।





Summary:

  • बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस अब 24 घंटे में मिलेगा।

  • सरकार ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया आदेश जारी किया है।

  • लाइसेंस जारी करने में किसी भी देरी पर कार्रवाई होगी।

  • हर जिले में लाइसेंस बनाने का जरूरी स्टॉक होना चाहिए।

  • हर महीने 55,000 से अधिक आवेदन आते हैं।



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