क्या है खास:
बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला लिया है। अब टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को 24 घंटे में लाइसेंस मिलेगा।
पटना में, बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब, जो लोग अपने ड्राइविंग टेस्ट में सफल होंगे, उन्हें 24 घंटे के भीतर एक लैमिनेटेड लाइसेंस मिलेगा।
यह आदेश परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने लाइसेंस जारी करने में हो रही देरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब इस तरह की देरी, जो कभी-कभी एक सप्ताह से 10 दिन तक बढ़ जाती थी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नए निर्देशों के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रिंटिंग करने वाली एजेंसी को सभी जिलों में तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हर जिले को कम से कम 90 दिन का प्रिंटिंग सामग्री रखना होगा।
मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर एजेंसी निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में हर महीने 55,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आते हैं।
जिला परिवहन अधिकारियों को भी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। आवेदकों को केंद्र सरकार के सारथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी।
सारांश:
- बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
- अब सफल आवेदकों को 24 घंटे के भीतर लाइसेंस मिलेगा।
- हर जिले में 90 दिन का प्रिंटिंग सामग्री रखना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।
- समय सीमा का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।






