बिहार के भागलपुर में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मद्यनिषेध (Excise) के विशेष कोर्ट ने शराब मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से शराब का अवैध कारोबार करने वालों को कड़ा संदेश गया है।
कोर्ट ने किन दो लोगों को सजा दी?
कोर्ट ने मोहम्मद तनवीर खान उर्फ मोहम्मद बेचू और मोहम्मद रूफी उर्फ कामरान खान को दोषी पाया है। इन दोनों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला चल रहा था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सबूतों को देखते हुए इन्हें पांच साल जेल की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
एक लाख का जुर्माना भी भरना होगा
सजा के साथ-साथ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि अगर ये लोग जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है और कोर्ट लगातार ऐसे मामलों में कड़ी सजा सुना रही है ताकि नियमों का पालन हो सके।






