पूरे बिहार होली के बाद नया शराब क़ानून, अब पीने के बाद नया सजा, जुर्माना होगा लागू, मजिस्ट्रेट के पास होगा पावर

होली के बाद शराबबंदी कानून में होगा संशोधन विधायकों को मिला प्रारूप
होली के बाद बजट सत्र में ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। यह बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2022 कहलाएगा। सभी विधायकों को संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट मुहैया कराया गया है, ताकि वह नए कानून को समझ सकें।
नए संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रविधान किया जा रहा है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अगर वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जुर्माना राशि दे देता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
दंड राशि का भुगतान न करने पर उसे एक माह का साधारण कारावास दिया जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा और न ही शराब पीने वाले अभियुक्त का अधिकार होगा कि जुर्माना राशि का भुगतान कर उसे छोड़ दिया जाए।