भागलपुर सेंट्रल जेल के मुख्य गेट के बाहर से एक व्यक्ति के कथित अपहरण और उसके बाद फर्जी एनकाउंटर की साजिश रचने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस घटना में शामिल अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।

अदालत ने जिन अधिकारियों को तलब किया है, उनमें भागलपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक (Superintendent), पटना सिटी चौक थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और एक सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन सभी को अब कोर्ट के सामने पेश होकर जवाब देना होगा।


Puja Kanjani Covers Bhagalpur Local Updates and Bihar Level Important News. Ex Jagran Media and IndiaTV Journalist.

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