भागलपुर शहर में अब भवन निर्माण के लिए अनुमति शुल्क पुननिर्धारित कर दिया गया है। नगर विकास विभाग की सूचना के अनुसार अब भागलपुर में ग्राउंड प्लस टू बिल्डिंग निर्माण के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया की जगह 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगेगा।
नगर परिषद के साथ-साथ नगर पंचायत की भी नई दर निर्धारित होगी। दरअसल उसके लिए दर अलग-अलग होगी।नगर निगम क्षेत्र में अब तक ग्राउंड प्लस टू के लिए अनुमति शुल्क 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया था जो अब 80 रुपए हो गया है।
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और साथ ही साथ तीन से पांच मंजिला भवन के लिए यह शुल्क 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया था। जो अब 100 रुपए हो गया है। पांच मंजिल से अधिक के भवन के लिए 20 रुपए शुल्क था। जो अब 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया होगा।
नगर परिषद क्षेत्र में ग्राउंड प्लस टू के लिए नयी दर 60 रुपए, नगर पंचायत के लिए 40 रुपए होगी।
नई दर के बारे में जानकारी,उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान ने दी और कहा इन सब बातों के ऑर्डर भी रिलीज कर दिए गए हैं।