Land Sale Rule, Land Registry Rule, Bihar land Registry

अब से जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन के लिए जमाबंदी में नाम का उल्लेख अनिवार्य होगा। निबंधन विभाग ने निबंधन कायम होने का साक्ष्य देने पर ही जमीन की बिक्री या पुन: निबंधन की अनुमति देने का नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत, जिन दस्तावेजों में जमाबंदी कायम होगी, सिर्फ उन्हीं के नाम से ही वही जमीन बेची या निबंधित की जा सकेगी।

निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने सभी जिलों के डीएम और अवर निबंधकों को पत्र लिख कर इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। फ्लैट और अपार्टमेंट की बिक्री के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

शहरी क्षेत्र में होल्डिंग कायम होना अनिवार्य

शहरी क्षेत्र में खरीद-बिक्री के लिए विक्रेता या दानकर्ता के नाम से होल्डिंग कायम होने का उल्लेख अनिवार्य होगा या उनको इससे संबंधित साक्ष्य देना होगा।

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उनकी मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र का साक्ष्य लगाने और उनका वारिस निर्धारित होने पर ही संबंधित व्यक्ति के नाम से कायम जमाबंदी दस्तावेज की रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

पटना हाई कोर्ट के आदेश का हो रहा अनुपालन

निबंधन की नई शर्त पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन का नतीजा है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर अधिसूचना संख्या 3644 दिनांक 10.10.2019 पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को निदेश भेजा गया था।

नौ फरवरी 2024 को इससे संबंधित अन्य वादों का समेकित आदेश पारित होने के बाद निबंधन विभाग ने इसे सभी कार्यालयों को नया आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।


Puja Kanjani Covers Bhagalpur Local Updates and Bihar Level Important News. Ex Jagran Media and IndiaTV Journalist.

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