बांका जिले के नवादा बाजार ओ.पी. क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक वाहन जांच के दौरान पुलिस ने विदेशी शराब की खेप पकड़ी है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो भागलपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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सोमनाथ कुमार के पास से क्या सब हुआ बरामद?

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 4 फरवरी को की गई। जांच के दौरान एक Tata Indigo कार को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से 23.25 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गाड़ी चला रहे सोमनाथ कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सोमनाथ, विवेकानंद सिंह का बेटा है और वह भागलपुर के गोराडीह स्थित विरनौधा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने शराब की बोतलों और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।

शराब तस्करी में पकड़े जाने पर क्या है कानून?

बिहार में शराबबंदी कानून के तहत शराब बेचना, रखना और पीना अपराध है। जिस गाड़ी से शराब की ढुलाई होती है, उसे पुलिस कानूनन जब्त कर लेती है। नियमों के मुताबिक, जब्त वाहन को छुड़ाने के लिए कोर्ट या विभाग द्वारा तय किया गया जुर्माना भरना पड़ता है। यह जुर्माना गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू के आधार पर तय होता है। जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रशासन द्वारा गाड़ी की नीलामी कर दी जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति पर मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


Puja Kanjani Covers Bhagalpur Local Updates and Bihar Level Important News. Ex Jagran Media and IndiaTV Journalist.

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