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Electorial bonds, Election Commission, SBI, SBI Electorial Bonds : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें वह चुनावी बॉन्डों की जानकारी प्रस्तुत कर रही है। इस हलफनामे में, 15 मार्च 2024 तक खरीदे गए और कैश किए गए चुनावी बॉन्डों का विवरण दिया गया है। एसबीआई के अनुसार, अप्रैल 2019 से लेकर उसी साल कुल 3346 बॉन्ड खरीदे गए थे, जिनमें से 1609 बॉन्ड कैश किए गए हैं।

एसबीआई ने बताया कि अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे, जिनमें से 20,421 बॉन्ड कैश किए गए। उन्होंने मंगलवार को निर्वाचन आयोग को उन संगठनों का विवरण सौंपा, जिन्होंने समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्डों का विवरण सौंपने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसबीआई ने 12 मार्च को चुनावी बॉन्डों पर विवरण सौंपा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया।

एसबीआई ने 30 जून तक विवरण का खुलासा करने का समय मांगा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा।

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