क्या भारतीय ट्रेन, मेट्रो और हवाई जहाज में यात्रा करते समय शराब की बोतल ले जाना अवैध है? क्या ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है? ये सवाल आम जनता के मन में हो रहे हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में शराब ले जाने पर क्या हो सकता है, इसका जवाब जानने के लिए इस लेख को पढ़ें।

भारतीय रेलवे के नियम: शराब की बोतल के लिए कितनी है लिमिट?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय शराब की बोतल लेने के लिए निर्दिष्ट नियम हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में 2 लीटर से अधिक शराब नहीं ले सकता। इसके साथ ही, शराब की बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद होनी चाहिए।

शराबबंदी के नियम: किन राज्यों में है प्रतिबंध?

भारतीय संविधान के अनुसार, हर राज्य को अपने शराब के नियम बनाने की आजादी है। कुछ राज्यों में शराब पर पूरी रूप से प्रतिबंध है, जबकि कुछ राज्यों में उसकी बिक्री और उपभोग के लिए नियम हैं। अगर आप इस राज्य में यात्रा कर रहे हैं जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है, तो आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं।

रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है सजा?

रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, किसी भी रेलवे प्लेटफार्म या स्टेशन पर खुलेआम शराब पीना और उसकी बोतल लेकर जाना अपराध है। इस प्रकार के उपभोग के लिए 6 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इसलिए, ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो।

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