जमुई जिले के डिप्टी कमिश्नर और एलडीएम ने देश में चल रहे सिक्का लेने के विरोध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब दुकानदार सिक्के न लेने पर कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। इस आदेश के तहत, जो भी दुकानदार ग्राहकों से सिक्के नहीं लेगा, उसे निर्दिष्ट शास्त्र के अनुसार जेल भेजा जा सकता है।
आदेश के प्रमुख दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान करना गंभीर अपराध माना जाएगा और इस पर धारा 124A के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, दुकानदारों को ग्राहकों से 1 और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किया गया है।
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एलडीएम धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस आदेश के माध्यम से सामान्य लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और यह सिक्कों के छोटे नोटों का विरोध करने वाले व्यापारीयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को भी यह याद दिलाया कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के सही और वैध मुद्रा हैं और इन्हें स्वीकार करना उनका कानूनी कर्तव्य है।