सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल शुरू किया है

भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने घर से ही ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए आवेदन करने में मदद करना है।

अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप भी अपनी पसंद की सरकार को चुन सकते हैं। इसके लिए आपको वोट देना होगा और वोट देने के लिए वोटर आईडी प्राप्त करना आवश्यक है।

वोटर आईडी बनाने के नियम

  • भारतीय संविधान के तहत, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। लेकिन इसके लिए वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वोटर आईडी के लिए आवेदन कैसे करें?

  • वोटर सर्विस पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाएं।
  • यदि आप नया उपयोगकर्ता हैं तो लॉगिन खाता बनाएं। यदि आप पहले से मौजूद हैं तो मांगी गई प्रमाणिका दर्ज करें।
  • वोटर आईडी के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरें।
  • प्रमाणों को फॉर्म में और फोटो में अपलोड करें।
  • सभी भरे गए विवरण की जांच करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, भारतीय मतदान आयोग (ईसीआई) या संबंधित राज्य मतदान आयोग को कुछ दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे।
  • वोटर आईडी कार्ड आवेदन के लिए, पासपोर्ट आकार की फोटो, पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी), आयु प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, कोई भी) दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे।

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